देशभर में केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकार द्वारा देश के वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। झारखंड सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना संचालित की जा रही है इस योजना का नाम (Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana) मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना है। झारखंड सरकार ने इस योजना को प्रदेश के वृद्धजनों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। इस योजना में झारखंड के 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जायेगी। इस पेंशन योजना में 1000 प्रतिमाह दिए जायेंगे,
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना असहाय वृद्ध व्यक्ति ही उठा सकता है, यदि कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, वृद्धाजनों को आवेदन करके लिए अब रकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरुरत नही होगी, इससे समय और पैसे की बचत होगी, अगर कोई ऑनलाइन आवेदन नही करना चाहता तो वह व्यक्ति जिले के प्रखंड/ब्लॉक/तहसील कार्यालय से भी आवेदन कर सकता है, इस योजना का लाभ झारखंड के वृद्ध नागरिक ले सकते है,
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3.65 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा, तथा 3 फरवरी 2021 को झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3.65 लाख असहाय वृद्ध नागरिको को लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है जिसमे 1000 की मासिक पेंशन दी जाएगी, इस योजन में सरकार द्वारा 885 करोड़ का बजट घोषित किया गया है,
Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर,बैंक खाता पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ेगी
इस योजन में आवेदन करके और अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
https://jharsewa.jharkhand.gov.in/