Neemuch News : जिले के निजी चिकित्सालय नही कर सकेंगे कोरोना मरीजों का उपचार, कलेक्टर ने दी ये आदेश


 


नीमच | कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट  को देखते हुए संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के कलेक्टर ने आज फिर नए आदेश जारी किए है, कलेक्टर मंयक अग्रवाल ने 144  के तहत सम्पूर्ण नीमच जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है


आदेशानुसार है 


नीमच जिलें में स्थित सभी निजी चिकित्सालय, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम आदि को कोरोना मरीज का ईलाज बिना जिला प्रशासन की अनुमति से नहीं कर सकेंगे। 


नीमच जिले के सभी निजी चिकित्सालय कोरोना ट्रीटमेंट के लिए निर्धारित दरों का पालन करेंगे। अधिकृत चिकित्सालय शासन द्वारा संचालित सार्थक पोर्टल पर प्रतिदिन कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी अपलोड करनी होगी, 


नीमच जिलें में स्थित सभी मेडिकल शॉप अपने यहां आने वाले सर्दी, जुकाम, खांसी के रोगियों की जानकारी एकत्रित करके जिला चिकित्सालय में देना सुनिश्चित देनी होगी,


3 दिन से अधिक समय का सर्दी, जुकाम, खांसी आदि लक्षणों दिखने पर रोगी यदि किसी निजी चिकित्सालय, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम आदि में ईलाज करने आता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को देना होगा 



अगर कोई रोगी कोरोना से संक्रमित पाया जाता है, तो रोगी के संपर्क में आये न्यूनतम 30 व्यक्तियों की कोरोना ट्रेसिंग करना जरुरी होगा।


नीमच जिलें में बाहर से आयें संदिग्ध व्यक्तियों को कोरोना टेंस्ट करवाना होगा। 



सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा।




अगर उक्त आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी,

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